राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म अप्रूव्ड, अब कब मिलेगा गेहूं?

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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फार्म काफी समय से चल रहे हैं जिम व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जुड़ा हुआ है वह अपना नाम ई मित्र से ऑनलाइन अपना नाम जुड़वा सकते हैं और जिन लोगों ने पहले आवेदन कर रखा है उनमें से कुछ लोगों की आवेदन फार्म अपलोड हो गई है और उनको ईमित्र के माध्यम से सर्टिफिकेट मिल रहा है लेकिन अब सवाल यह है कि फॉर्म तो अपलोड हो गया है लेकिन गेहूं नहीं मिलने लगा है तो आज किस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आखिर अपलोड हुए फॉर्म के बाद गेहूं कब से मिलने लगेगा।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए बनाई गई है जिसके तहत फ्री में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं प्रदान की जाती है। यदि आपका नाम भी खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जुड़ा हुआ है अथवा आपको सरकार की तरफ से गेहूं नहीं प्राप्त हो रहा है और आप पूरा नाम जुड़वाना चाहते हैं तो ईमित्र से अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

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राजस्थान के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है और उनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम है वे खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आपको अपनी नजदीकी मित्र केंद्र पर आपका आधार कार्ड जन आधार कार्ड राशन कार्ड और आप किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं जैसे कि आपके नए दिनों में 100 दिन पूरे हैं अथवा पेंशन मिलेगी तो उस श्रेणी से संबंधित दस्तावेज आपको लेकर जाना होगा।

अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर रखा है और उनका आवेदन फार्म अप्रूव्ड हो गया है अब उनको गेहूं कब से मिलेगा तो आपको बता दें कि यदि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है तो ई-मित्र से आपको इसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो प्रमाण पत्र लेकर आप राशन डीलर के पास जाओ और वो आपको गेहूं दे देगा।

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इसके लिए आपको आपके संबंधित DSO ऑफिस से आधार सीडिंग करवानी होगी यह मान कर चलो कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक से दो महीने का टाइम लग जाएगा गेहूं मिलने में लेकिन सर्टिफिकेट मिल गया है मतलब आपका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ गया है अब आपको कोई नहीं रोक सकता गेहूं लेने से।

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