1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल CNG इन वाहनों को, सरकार का बड़ा ऐलान

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No Fuel For Old Vehicles दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया है 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल और सीएनजी नहीं दिया जाएगा यह फैसला उन सभी वाहनों पर लागू होगा जो तय उम्र सीमा से ज्यादा पुराने हो चुके हैं चाहे वे दिल्ली के हों या बाहर के राज्यों के सरकार का मानना है कि इस कदम से वायु प्रदूषण में भारी गिरावट लाई जा सकेगी और हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इस नए नियम के तहत पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition) लगाए जाएंगे ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और सिस्टम यह जांचेगा कि वह वाहन तय आयु सीमा में आता है या नहीं यदि वाहन पुराने होने की श्रेणी में आता है तो सिस्टम पेट्रोल पंप कर्मचारी को अलर्ट करेगा और उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इस फैसले के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा होगा कि पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से नंबर प्लेट की स्कैनिंग कर तुरंत जानकारी प्राप्त की जाएगी पेट्रोल पंप स्टाफ को इस प्रक्रिया के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे इसे सही तरीके से लागू कर सकें यदि कोई पेट्रोल पंप नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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दिल्ली सरकार का यह फैसला खासतौर पर पुराने वाहनों से निकलने वाले खतरनाक प्रदूषकों जैसे PM 2.5 और NOx को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है रिसर्च और सर्वे में यह सामने आया है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा देश की सबसे प्रदूषित हवाओं में से एक है और पुराने वाहन इस प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं।

सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को चेतावनी दी है कि यदि उनके पास ऐसा कोई वाहन है जो तय उम्र सीमा पूरी कर चुका है तो वे या तो उसे स्क्रैप करा दें या बेच दें यदि वे इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और अपने पुराने वाहन को सड़क पर चलाते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है वाहन को जब्त किया जा सकता है और उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया और रिकॉर्ड रखने की भी व्यवस्था की है इस फैसले के तहत ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स’ को सड़कों से हटाया जाएगा ताकि राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके।

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निष्कर्ष के तौर पर दिल्ली सरकार का यह निर्णय पर्यावरण के लिहाज से बेहद जरूरी और दूरदर्शिता से भरा हुआ है अगर आप वाहन मालिक हैं और आपके पास कोई पुराना वाहन है जो 10 या 15 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है तो समय रहते सतर्क हो जाएं 1 जुलाई 2025 के बाद ना तो ऐसे वाहन को ईंधन मिलेगा और ना ही वो सड़क पर चल पाएगा आप चाहें तो स्क्रैपिंग स्कीम का लाभ उठाकर नया वाहन खरीद सकते हैं और इस मुहिम में सरकार का साथ दे सकते हैं।

यदि आपके पास ऐसा कोई पुराना वाहन है तो उसे स्क्रैप करा दें या बेचना बेहतर होगा इस प्रकार आप पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं और सरकार की इस महत्वपूर्ण नीति का समर्थन कर सकते हैं।

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